Monday, September 23, 2024
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    Utility News: गुम हो गई है मार्कशीट तो न हों परेशान, घर बैठे मंगवा सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी

    CBSE Marksheet: जब आप स्कूल से पास आउट होते हैं तब आपको मार्कशीट, सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है. कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए तो ये डाक्यूमेंट्स जरूरी हैं ही और बाद में भी ये दस्तावेज आपके काम आते हैं. नौकरी करने या कोई कोर्स करने के लिए ये डाक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं. लेकिन कई बार कुछ बच्चों की मार्कशीट या सर्टिफिकेट गुम हो जाती है. ऐसे में, स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं. लेकिन इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे इन डुप्लीकेट डाक्यूमेंट्स को आसानी से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं.

    CBSE ने दी है डुप्लीकेट कॉपी मंगवाने की सुविधा
    दरअसल, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट्स को बहुत लंबी प्रक्रिया के बजाय डुप्लीकेट मार्कशीट जैसे अन्य डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन मोड में आवेदन के जरिये प्राप्त करने की सुविधा दी है. इसके लिए सीबीएसई की ओर से ‘डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम’ यानी DADS नाम का पोर्टल बनाया गया है. यदि आप भी अपने डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक छोटा सा शुल्क देकर इसे प्राप्त कर सकते हैं.

    घर बैठे ऐसे मंगवा सकते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट
    यदि आपने सीबीएसई से कक्षा 10 या 12 की परीक्षा पास की है और अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट मंगवाना चाहते हैं तो ऑफिशियल पोर्टल, https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx पर विजिट करें. इसके बाद होमपेज पर उपलब्ध Continue लिंक पर क्लिक करें. अब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना होगा. अब एक नया पेज ओपन होगा. यहां स्टूडेंट अपना क्लास सेलेक्ट कर रोल नंबर, पासिंग ईयर, नाम, पिता का नाम दर्ज कर सर्च करें. अब फिर से आपको एक नए टैब पर लाया जाएगा. अब आपको फॉर्म में अपना पता और मोबाइल नंबर भर कर डॉक्यूमेंट भेजने का मोड सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद आपको जो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी मार्कशीट, सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर अपना पैन कार्ड आदि अपलोड करके प्रोसीड करें. इसके बाद शुल्क का भुगतान करें. कुछ ही दिनों में आपके पते पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट भेज दिया जाएगा.

    ये है शुल्क
    बता दें कि यदि आपने पांच वर्ष पूर्व तक में कक्षा 10 या 12 की परीक्षा पास की है तो आपको डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट के लिए 250 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. वहीं, 5 से 10 वर्ष के लिए 500 रुपये और 10 से 20 वर्ष तक के लिए 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किए गए हैं.

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