UP News: Gangster Case: गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और 10 साल कैद की सजा सुनाई. मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
2005 से जेल में बंद हैं मुख्तार अंसारी
बता दें कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित है. राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी. अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं.
12 दिसंबर को हुई थी गवाही
वर्ष 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल के बाद गुरुवार को अदालत ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया है. बता दें कि गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे. इनमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था. इस मामले में 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस 12 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी थी. फैसला सुनाने की तारीख 15 दिसंबर तय थी.
(इनपुट-आईएएनएस के साथ)