Mukhtar Ansari: गाजीपुर: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 16 साल पुराने एक मामले में 10 साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष ने बताया कि गाजीपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दुर्गेश कुमार ने लगभग 16 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी के लिए 10 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा तय की है.
एक अधिवक्ता ने बताया कि 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. उन्होंने बताया कि 23 सितंबर 2022 को प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई.
अधिवक्ता के मुताबिक, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था. उन्होंने बताया कि शनिवार को अदालत ने मामले में मुख्तार अंसारी को दस साल की जेल और पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. वहीं, मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है. इसके साथ ही, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है.
अफजाल अंसारी गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद हैं. 4 वर्ष की सजा होने के कारण अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई. वहीं, मुख्तार अंसारी पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं. मुख्तार अंसारी ने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से किस्मत आजमा रहे उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे. मुख्तार अंसारी इस समय आपराधिक मामलों में बांदा की एक जेल में बंद हैं.
(इनपुट:पीटीआई-भाषा)
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