UP News: मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक अदालत ने मिलावटी दूध बेचने के 32 साल से भी अधिक पुराने मामले में एक दूध विक्रेता को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार ने गुरुवार को आरोपी (दूध विक्रेता) हरबीर सिंह को मामले में दोषी ठहराते हुए उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन अधिकारी रामावतार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि दूध विक्रेता हरबीर सिंह को कथित तौर पर मिलावटी दूध बेचते हुए पाया गया और दूध का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया, जहां दूध में मिलावट की पुष्टि हुई.
खाद्य निरीक्षक सुरेश चंद ने 21 अप्रैल, 1990 को दूध विक्रेता के खिलाफ अदालत में शिकायत दी थी. इस मामले में 32 वर्ष से भी अधिक समय के बाद अब कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई गई है.
(इनपुट:पीटीआई-भाषा)