Friday, November 22, 2024
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    NGT ने बिहार सरकार पर ठोका 4 हजार करोड़ रुपये का भारी जुर्माना

    NGT Fines on Bihar: पटना: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार को बिहार पर वैज्ञानिक तरीके से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. इस संबंध में न्यूज एजेंसी पीटीआई ने ट्वीट कर जानकारी साझा की है. चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि राशि को दो महीने के भीतर रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाए और राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन किया जाए.

    जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अरुण कुमार त्यागी के साथ-साथ एक्सपर्ट अफरोज अहमद और ए सेंथिल वेल की बेंच ने सुनवाई की. बेंच ने कहा ‘ हमने ठोस और तरल कचरा के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने के नियमों में फेल रहने पर बिहार पर 4000 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया है.”

    पीठ ने आगे बताया कि जुर्माने की राशि का उपयोग लाभकारी विकास के लिए किया जाएगा. इसमें ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को विकसित करना, पुराने कचरे का निस्तारण और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना व मल-कीचड़ और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना शामिल हैं.

    NGT की पीठ ने सलाह दी कि उपयुक्त स्थानों पर खाद बनाने के लिए गीले कचरे का उपयोग करने के लिए बेहतर विकल्पों का पता लगाने की जरूरत है. वहीं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर होने वाले खर्चों की तुलना कचरे निस्तारण के पारंपरिक साधनों पर हो रहे खर्चों से की जा सकती है.

    (इनपुट-पीटीआई)

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