Rahul Gandhi News: पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ के मामले में पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा. हाईकोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 15 मई तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की कार्यवाही पर भी रोक रहेगी.
बता दें कि मोदी सरनेम मामले को लेकर ये याचिका 2019 में ही दायर की गई थी. उनके खिलाफ बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने केस दर्ज कराया था. इस मामले में पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. इसके बाद राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सोमवार को न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ में सुनवाई हुई.
मोदी सरनेम की मानहानि के चार साल पुराने मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दो साल कैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद नियमानुसार उनकी संसद की सदस्यता भी रद्द कर दी गई. बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में भाषण दे रहे थे, जहां उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था.
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