Thursday, November 21, 2024
spot_img
More
    HomeनेशनलTobacco Updates: 1 दिसंबर से तंबाकू उत्पादों पर नहीं रहेगी पुरानी तस्वीर,...

    Tobacco Updates: 1 दिसंबर से तंबाकू उत्पादों पर नहीं रहेगी पुरानी तस्वीर, लिखी जाएगी नई चेतावनी

    Tobacco Products New Guidelines: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health) ने शुक्रवार को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पादों के लिए नई चेतावनी (New Warning) लिखने के लिए अधिसूचित किया है. संशोधित नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे और 12 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगे.1 दिसंबर, 2022 को या उसके बाद निर्मित, आयात या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी के साथ ‘तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनती है’ लिखना होगा.

    1 दिसंबर 2023 से होगी ये चेतावनी
    इसके अगले साल यानी 1 दिसंबर 2023 को या उसके बाद निर्मित या आयातित अथवा पैक किए गए तंबाकू उत्पादों (Tobacco Products) पर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ एक तस्वीर प्रदर्शित होगी. उस पर चेतावनी स्वरूप लिखा जाएगा, ‘तंबाकू का सेवन करने वाले कम उम्र में मर जाते हैं.’ सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी पैकेटों में स्वास्थ्य को लेकर नई चेतावनियां छपी हुई हैं.

    दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध- स्वास्थ्य मंत्रालय
    मंत्रालय ने कहा कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध (Punishable Crime) है, जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माना है.

    (इनपुट-आईएएनएस)

    ये भी पढ़ें- Bihar Crime: जेल से 5 विधायकों के संपर्क में था बिहार का डॉन कुंदन सिंह, चला रहा था रंगदारी रैकेट

    RELATED ARTICLES

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    - Advertisment -

    Most Popular

    Recent Comments