Driving Licence: बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से तेज और पारदर्शी बनाने का फैसला किया है. परिवहन विभाग के निर्देश के मुताबिक, जो भी उम्मीदवार ड्राइविंग टेस्ट पास करेगा, उसे सिर्फ 24 घंटे के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा. इससे पहले यह प्रक्रिया कई दिनों से लेकर हफ्तों तक खिंच जाती थी और आवेदकों को बार-बार जिला परिवहन कार्यालय (DTO) के चक्कर लगाने पड़ते थे.
योजना के तहत परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने संबंधित प्रिंटिंग एजेंसी और जिला परिवहन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लाइसेंस प्रिंटिंग और डिलीवरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके लिए सभी जिलों में पर्याप्त प्रिंटिंग सामग्री रखने, ऑनलाइन आवेदन की निगरानी करने और टेस्ट पास होने पर तुरंत कार्ड जारी करने पर बल दिया गया है.
नया सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगा. आवेदक पहले से ही सारथी पोर्टल पर अपना आवेदन, दस्तावेज अपलोड और स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं. टेस्ट पास करने के बाद विभागीय कर्मी और प्रिंटिंग एजेंसी तय समय सीमा के भीतर लाइसेंस को तैयार कर देंगे. यह बदलाव आम नागरिकों को लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया से जुड़ी थकान और समय-बर्बादी से निजात दिलाएगा.
विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार, मानवीय देरी और अनावश्यक दिनों की प्रतीक्षा को भी कम किया जा सकेगा. अगर किसी भी जिला कार्यालय में देरी होती है, तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कुल मिलाकर यह नई व्यवस्था बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अनुभव को ज्यादा आसान, तेज और जनता के अनुकूल बनाएगी, जिससे आवेदकों का समय भी बचेगा और प्रक्रिया भी अधिक भरोसेमंद होगी.
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