Delhi Corona News: राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस मामलों में अचानक वृद्धि के बाद दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क (Face Mask) पहनना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. डीडीएमए ने यह निर्णय लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के बाद लिया है.
सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क नहीं पहनना होगा अपराध
अप्रैल में हुई DDMA की बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है. दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया, “डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का पालन नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करने के बाद निर्णय लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनना अपराध होगा.”
निजी वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों को मिलेगी जुर्माने से छूट
आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. आगे कहा गया है कि निजी वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों को जुर्माने (Fine) से छूट दी जाएगी. सरकारी आदेश को लागू करने के लिए राजस्व जिला दक्षिण में तीन टीमें बनाई गई हैं जो इनकी निगरानी करेंगी.
(इनपुट-आईएएनएस)