Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की दलील को मान लिया है. जिला जज एके विश्वेश ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजन-दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के योग्य माना है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. कोर्ट के इस निर्णय को लेकर हिंदू पक्ष के लोग काफी खुश हैं.
वाराणसी कोर्ट के निर्णय के बाद अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है, अब भव्य मंदिर बनने का भी रास्ता साफ हो गया है. उन्होंने कहा कि आज की ही तरह हम आगे की लड़ाई में भी जीत हासिल करेंगे. वहीं, याचिकाकर्ता रेखा पाठक ने कहा कि आज के दिन हमलोगों ने इतिहास रच दिया है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही वाराणसी में हर-हर महादेव की गूंज हर ओर सुनी जा सकती है.
ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत ने आज यानी सोमवार को अपना फैसला सुना दिया है. जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील इस मामले में पिछले महीने आदेश 12 सितंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था. पांच महिलाओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने की मंजूरी संबंधी याचिका अदालत में दाखिल की थी.
निचली अदालत के आदेश पर मई में ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी सर्वे कराया गया था. वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने रविवार को बताया था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिया गया है.
इससे पहले सभी पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्रों के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने का निर्देश दिया गया था. गणेश ने बताया था कि पूरे शहर को सेक्टर में विभाजित कर सभी सेक्टर में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है. संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है.
(इनपुट-भाषा)
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