पटना: बिहार के राशन कार्ड धारकों (Rashan Card Holders) के लिए बड़ी खबर है. राज्य में बड़ी संख्या में राशन कार्ड को सरकार रद्द करने की तैयारी में है. इसका सबसे अधिक प्रभाव वैसे कार्ड धारकों पर पड़ेगा जो किसी सरकारी कार्यालय (Government Office) में नौकरी करते हैं. इसके अलावा, मामूली वेतन पर कार्य करने वाले संविदा कर्मियों की भी सूची से नाम हटाने की तैयार की जा रही है. सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे कार्ड धारकों का राशन रद्द करने का निर्देश दिया है, जो नियम के अनुसार पात्रता नहीं रखते हैं.
सभी जिलों के डीएम को दिया गया निर्देश
बता दें कि अपात्र लोगों का राशन कार्ड (Rashan Card) रद्द करने या लिस्ट से उनका नाम हटाने के लिए 31 मई तक राज्य भर में अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार (Bihar Government) के खाद्य सचिव विनय कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम को निर्देश जारी किया है.
ऐसे कार्ड धारक होंगे सूची से बाहर
- राज्य के शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्र के परिवार में किसी सदस्य द्वारा चार पहिया वाहन का उपयोग.
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो और 10 हजार से अधिक वेतन पा रहा हो.
- परिवार में कोई भी सदस्य आयकर या व्यावसायिक कर का भुगतान करता हो.
- कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो.
- पक्का मकान हो और छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरे हों.
अपात्र लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, राज्य में जो राशन कार्ड डेड हैं, उन्हें भी तत्काल रद्द करने का निर्देश दिया गया है. यानी कि जिन कार्ड के माध्यम से लंबे समय से राशन का उठाव नहीं किया जा रहा है, उन्हें रद्द किया जाएगा. वहीं, जो लोग इनकम टैक्स (Income Tax) दे चुके हैं, या भुगतान कर रहे हैं उनके भी राशन कार्ड (Rashan Card) रद्द किए जाएंगे. ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है.
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