Agriculture News: आरा: भोजपुर जिले के अगिआंव प्रखंड के पवार पंचायत अंतर्गत धोबहा गांव में पराली जलाने पर कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई जिला कृषि कार्यालय, आरा के निर्देश पर की गई है. दोषी एक किसान का डीबीटी निबंधन रद्द और एक अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कराया गया है. पराली जलाने की घटना की सूचना मिलते ही जिला कृषि कार्यालय ने प्रखंड व पंचायत के संबंधित कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक और प्रखंड कृषि पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया था.
जांच के दौरान 29 अप्रैल एक किसान को फसल अवशेष जलाने का दोषी पाया गया. दोषी एक किसान व एक अज्ञात को आरोपी बनाते हुए संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गई. बता दें कि सरकार के निर्देश के बावजूद किसान खेतों में फसल अवशेष जला रहे हैं. जबकि कृषि विभाग व सरकार के द्वारा पराली नहीं जलाने का प्रचार-प्रसार लगातार किया जा रहा है. किसान इसकी अनदेखी कर रहे हैं. खेतों में फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, वायू व मानव सभी पर बुरा असर पड़ता है.
किसानों के असुविधा को देखते हुए विभाग के द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना का अनुदानित लाभ भी दिया जाता है. इसके लिए स्पेशल यंत्र फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए सपसिडी पर दिया जाता है, जिससे किसान लाभ ले सकें. नहीं मानने वाले दोषी किसान और व्यक्ति को विभागीय योजनाओं से वंचित किया जा रहा है. सनद रहे कि विभाग जिले में पराली जलाने वाले दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. पिछले दिनों 24 किसानों पर बड़ी कार्रवाई की गई थी. एफआईआर व डीबीटी निबंधन रद्द कर सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया गया था. जिला कृषि पदाधिकारी शत्रुघ्न साहू ने बताया कि फसल अवशेष जलाने वालों को विभाग लगातार चिह्नित कर कार्रवाई कर रहा है. यहां तक कि उन्हें सरकार से मिलने वाले लाभ से भी वंचित किया जा रहा है.
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