Yasin Malik Terror Funding Case: दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की एक विशेष अदालत में टेरर फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा को लेकर बुधवार को सुनवाई पूरी हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. दोपहर के बाद बताया जा रहा था कि शाम 4 बजे कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. अब कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआईए कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. इससे पहले, एक आतंकी फंडिंग मामले में मलिक को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत सभी आरोपों का दोषी ठहराया गया था.
NIA ने मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की थी
बता दें कि कोर्ट में सजा पर बहस बुधवार को दोपहर में समाप्त हो गई थी. वहीं, केंद्रीय जांच एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा (Death Penalty) की मांग की थी. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 19 मई को मलिक को दोषी ठहराया था और एनआईए अधिकारियों को उनकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने का निर्देश दिया था, ताकि जुर्माना की राशि निर्धारित की जा सके.
मलिक ने कबूल किया था अपना गुनाह
11 मई को, मलिक ने कथित आतंकवाद और 2017 में घाटी को परेशान करने वाली अलगाववादी गतिविधियों से संबंधित मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सभी आरोपों के लिए अपना गुनाह कबूल किया था. मलिक को आतंकी घटनाओं के लिए धन जुटाने, साजिश रचने, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने, राजद्रोह सहित अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था.
कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा के लिए थे पुख्ता इंतजाम
बता दें कि स्पेशल एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने यासिन मलिक की सजा पर अब अपना फैसला सुना दिया है. इस दौरान कोर्ट परिसर के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
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