Navjot Singh Sidhu Road Rage Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को झटका देते हुए उन्हें 1988 के रोड रेज मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई. इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी. सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को महज एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इसके बाद पीड़ित पक्ष ने इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी.
इससे पहले SC ने सुरक्षित रखा था समीक्षा याचिका पर फैसला
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने शीर्ष अदालत के 2018 के फैसले के खिलाफ पीड़ित गुरनाम सिंह के परिवार द्वारा एक पुनर्विचार याचिका की अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब सिद्धू की सजा को बढ़ाकर एक साल कर दिया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने सजा के मुद्दे पर एक समीक्षा आवेदन की अनुमति दी है. हम प्रतिवादी को एक साल के कारावास की सजा देते हैं. इस मामले से संबंधित आदेश बाद में अपलोड किया जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को एक समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें 1988 के रोड रेज मामले में सिद्धू को दी गई सजा को बढ़ाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. अब देश के सर्वोच्च अदालत ने यह साफ कर दिया है कि सिद्धू को एक वर्ष जेल में बिताना होगा.
ये था पूरा मामला
27 दिसंबर 1988 की शाम को सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू के साथ पटियाला के शेरावाले गेट के बाजार में पहुंचे थे. सिद्धू उस समय क्रिकेटर थे और उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर को शुरू हुए सिर्फ एक वर्ष ही हुए थे. उसी बाजार में कार पार्किंग को लेकर उनका 65 वर्षीय गुरनाम सिंह से विवाद हो गया था. इसके बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया. सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मार कर गिरा दिया. उसके बाद गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. खबरें आई थीं कि गुरनाम सिंह की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हुई थी. इसके बाद, सिद्धू और उनके दोस्त रूपिंदर के खिलाफ कोतवाली थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया गया था.
(इनपुट-आईएएनएस)
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