Patna: पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के चीफ सुब्रत राय (Subrata Roy) के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. उन्हें किसी भी हाल में शुक्रवार को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर वो कोर्ट नहीं पहुंचे. इससे नाराज होकर पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. इधर, खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मई को होगी. जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने 27 अप्रैल को सुनवाई के दौरान सुब्रत राय को 11 मई को शारीरिक रूप से कोर्ट में पेश होने और यह बताने का आदेश दिया था कि वह निवेशकों को पैसा कैसे लौटा सकते हैं.
27 अप्रैल की सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का दिया था आदेश
चूंकि, सुब्रत राय 11 मई को पटना नहीं आ सके, इसलिए मामले को 12 मई की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया. वहीं, 12 मई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने उनका अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया और 13 मई को कोर्ट में किसी भी हाल में उन्हें फिजिकली हाजिर होने का आदेश दिया था. इससे पहले, 27 अप्रैल को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने सहारा इंडिया के वकील उमेश प्रसाद सिंह से कहा था कि सहारा इंडिया बिहार के निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएगी, इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें. सिंह ने अपने जवाब में निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए कुछ वैकल्पिक तरीके सुझाए थे, लेकिन जस्टिस संदीप कुमार ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई.
फर्जीवाड़े से जुड़े 2 हजार से अधिक मामले पटना हाईकोर्ट में दायर
कोर्ट ने सहारा इंडिया (Sahara India) के वकील से सख्त लहजे में कहा था कि अदालत सुब्रत राय (Subrata Roy) के और बहाने बर्दाश्त नहीं करेगी. गौरतलब है कि सहारा इंडिया के कथित फर्जीवाड़े से जुड़े 2 हजार से अधिक मामले पटना हाईकोर्ट में दायर किए जा चुके हैं. हालांकि, ठगी करने वालों की वास्तविक संख्या लाखों में है. इनमें से कई की पहले ही मौत हो चुकी है.
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