Friday, March 6, 2026
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Budget 2023: नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत, अब 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

Union Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने आम बजट में वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक सालाना आय को कर से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 करने की घोषणा की. इसके तहत शून्य से 3 लाख तक के टैक्स स्लैब पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा. 3 से 6 लाख तक कर की दर 5 प्रतिशत होगी, 6 से 9 लाख रुपये तक 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपये तक 15 प्रतिशत और 12 से 15 लाख रुपये सालाना आय पर 20 प्रतिशत आयकर लगेगा. इसके अलावा, 15 लाख से ऊपर की वार्षिक आय 30 प्रतिशत के टैक्स दायरे में आएगी.

वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था को आम टैक्सपेयर्स के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किया है, ताकि उन्हें पुरानी व्यवस्था को छोड़कर नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. उच्च आयकर दाताओं के लिए अधिकतम प्रभावी कर दर 42.7 प्रतिशत से घटाकर 39 प्रतिशत कर दी गई है. वित्त मंत्री ने लंबी अवधि की कर दरों में वृद्धि नहीं की, जिससे शेयर बाजारों में उत्साह दिखा और कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक लगभग 1 हजार अंक उछल गया.

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