Friday, November 22, 2024
spot_img
More
    Homeराज्यबिहारMunicipal Election: बिहार में नगर निकाय चुनाव टलना तय, पटना हाईकोर्ट ने...

    Municipal Election: बिहार में नगर निकाय चुनाव टलना तय, पटना हाईकोर्ट ने कहा- ओबीसी का कोटा अवैध

    Bihar Municipal Election 2022 Updates: बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर है. पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों के आरक्षण को ‘अवैध’ बताया. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि अति पिछड़ा के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करके, उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में शामिल करके चुनाव कराएं, या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट कराकर नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान बनाएं.

    छुट्टी के दिन पारित किये गए इस आदेश से चल रही चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है. पहले चरण का मतदान अब से एक सप्ताह से भी कम समय में 10 अक्टूबर को होना है. ऐसे में, पहले चरण के चुनाव को अब स्थगित ही माना जा रहा है. 29 सितंबर के अपने पिछले आदेश में, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि फिलहाल चल रही चुनावी प्रक्रिया अदालत के सामने विचाराधीन याचिका के परिणाम के अधीन होगी और अगर राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम में परिवर्तन करने की जरूरत समझे, तो कर सकता है.

    राज्य निर्वाचन आयोग ने तदनुसार 30 सितंबर को सभी संबंधित जिलाधिकारियों को एक परिपत्र जारी कर कहा था कि प्रथम चरण का मतदान जो कि 10 अक्टूबर को निर्धारित है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया व परिणाम पटना उच्य न्यायालय द्वारा समादेश उक्त याचिका में पारित निर्णय से आच्छादित होगा और उक्त आशय की सूचना सभी अभ्यर्थियों को भी दे दिए जाने को कहा था.

    (इनपुट-भाषा)

    ये भी पढ़ें- RJD Poster: लालटेन की रोशनी में निशाने पर लगेगा नीतीश का तीर! लालू के 15 सिर देख चकराया लोगों का माथा

    RELATED ARTICLES

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    - Advertisment -

    Most Popular

    Recent Comments