Centre Bans PFI: केंद्र सरकार (Central Government) ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI), उसके सहयोगी और संबद्ध संगठनों को गैरकानूनी संघ के रूप में तत्काल प्रभाव से पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित (Ban) कर दिया है. इस संबंध में गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने मंगलवार देर रात एक अधिसूचना जारी की. अधिसूचना में पीएफआई और उसके संगठनों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित किया गया.
PFI के साथ-साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित इसके मोर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट और एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को ‘गैरकानूनी एसोसिएशन’ घोषित किया गया.
अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीएफआई और उसके सहयोगियों या मोर्चों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं और सार्वजनिक शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं. ये संगठन देश में उग्रवाद का समर्थन करते हैं.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, PFI और उसके सहयोगी संगठनों का संबंध स्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (ISIS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से है. इतना ही नहीं, ये संगठन देश में एक विशेष समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा था. वहीं, पीएफआई और इसके काडर अक्सर देश में हिंसक और आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं.
गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई), रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन को ‘गैरकानूनी संघ’ के रूप में अधिसूचित किया है.
(इनपुट-एएनआई)