पटना: बिहार सरकार (Bihar Government) ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कुछ चुनिंदा श्रेणियों के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है, जिन्होंने जेल (Jail) की आधी सजा काट ली है. बिहार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार (Pramod Kumar) ने बताया कि राज्य के गृह विभाग की एक जांच समिति को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और सजा में विशेष छूट दिए जाने के योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.
मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक (Cabinet Meeting) में यह फैसला लिया गया. विधि मंत्री ने कहा, ‘‘यह राज्य सरकार द्वारा लिया गया प्रमुख फैसला है. जेल की आधी सजा काट चुके कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कैदियों (Prisoners) को रिहा किया जाएगा. गृह विभाग की राज्य स्तरीय जांच समिति को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और बिहार में विभिन्न जेलों में इस छूट के लिए योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है.’’
खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे कुख्यात अपराधी
मंत्री ने कहा, ‘‘समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कुख्यात अपराधी, बार-बार अपराध करने वाले अपराधी और प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाले कैदी इस खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे.’’ गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ (Azadi Ka Amrit Mahotsav) के जश्न के तहत कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने को कहा है.
(इनपुट:पीटीआई-भाषा)
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