नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ व्यथित करने वाली टिप्पणी को लेकर उन्हें शुक्रवार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस बयान के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. न्यायालय ने कहा कि शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की.
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका को किया खारिज
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को दिल्ली ट्रांसफर करने की शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया. पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये बयान बहुत व्यथित करने वाले हैं और इनसे अहंकार की बू आती है.
सस्ता प्रचार पाने के लिए की गईं ऐसी टिप्पणियां- सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि इस प्रकार के बयान देने से उनका क्या मतलब है? इन बयानों के कारण देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं. ये लोग धार्मिक नहीं हैं. वे अन्य धर्मों का सम्मान नहीं करते. ये टिप्पणियां या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए की गईं अथवा किसी राजनीतिक एजेंडे या घृणित गतिविधि के तहत की गईं.
कोर्ट ने कहा- नूपुर को पूरे देश से मांगनी चाहिए माफी
कोर्ट ने नूपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने और उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है. एससी ने कहा कि टीवी चैनल और नूपुर शर्मा को ऐसे मामले से जुड़े किसी भी एजेंडे को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, जो न्यायालय में विचाराधीन है.
(इनपुट-भाषा)
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