पटना: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के साले और पूर्व विधायक साधु यादव को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है. साधु यादव पर 16,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह फैसला पटना के एमपीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को दिया. साधु यादव को 21 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई है.
इस मामले में सुनाई गई सजा
बता दें कि साधु यादव ने वर्ष 2021 में सरकारी कार्यालय में घुसकर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की थी, गोली चलाकर दहशत फैलाई थी. इसी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव को आईपीसी की धारा 347, 353, 448 और 506 के तहत सजा सुनाई है. साधु यादव ने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें एक और महीना जेल में बिताना होगा. हालांकि, साधु यादव के वकील का कहना है कि वह अब जमानत के लिए याचिका दायर करेंगे.
जब लालू-राबड़ी की सरकार थी तब राज्य में था साधु का था दबदबा
बिहार में जब लालू-राबड़ी की सरकार थी, तब साधु यादव का राज्य में काफी दबदबा हुआ करता था. लेकिन जब लालू सत्ता से बाहर हो गए, तो उनके साथ साधु के संबंध बिगड़ गए. कहा जाता है कि जब बिहार में लालू सत्ता में थे तो साधु के एक-एक शब्द को लालू का आदेश माना जाता था. उन्हें लालू यादव का दाहिना हाथ माना जाता था. साधु यादव विधायक, एमएलसी और सांसद भी रहे. गौरतलब है कि भतीजे तेजस्वी यादव की शादी के बाद साधु के रिश्ते लालू परिवार से ज्यादा बिगड़ गए थे.
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